नई दिल्ली मे कल राज्यसभा मे हुए तीन तलाक बिल की वोंटिग में बिल लाने के समर्थन में कुल 99 वोट और बिल केे विरोध मे कुल 84 वोट पड़े इस प्रकार लोकसभा के बाद राज्यसभा मे भी बिल पुरी तरह से लागु होने के हिसाब से पास हो गया।
जिससे विपक्ष का पुरा किला धवस्त हो गया ।
इस बिल को सलेक्ट कमेटी मे भेजने को लेकर हूए वोटिग मे अब विपक्ष का पक्ष भी मतदान से गिर गया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सपा, वाई एस आर कांग्रेस, माकपा ने इसका भारी विरोध किया ।
बसपा, टी डी पी, जे डी यू एआई डीएम के पी डी पी, टी डी पी, ने इस वोटिग मे भाग नही लिया इस प्रकार सरकार के पक्ष में एन डी ए के सभी दलो के साथ बीज ने भी इसका समर्थन कर इसे लाने की सिफारिश की ।
तीन तलाक बिल के पास होने के बाद अब अगर तीन बार तलाक कहकर तलाक देना संज्ञेन अपराध होगा पत्र पर लिखकर देना, फोन पर तलाक, वॉट्सअप आदि पे देना भी अपराध होगा, इस तरह तलाक देने पर 3 वर्ष तक की सजा व जुर्माना भी होगा, अगर कोई ऐसे मामले मे शिकार होता है तो पीड़िता या उसके परिवार के सदस्ये एफ आई आर दर्ज करवा सकते है। बिना पत्नी का पक्ष जाने मजिस्ट्रेट जमानत नही दे सकता।
सुलह कराने तक मां और बच्चा मां के पक्ष मे कही भी रह सकता है। मजिस्ट्रेट ये भी तय कर सकता है कि पति ही बच्चो और पत्नि को सहारा देकर लालन पोषण करेगा।