आधार-पैन लिंक: CBDT ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि 1 अप्रैल से आधार और पैन कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य हो गया है। आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है और 1 अप्रैल से इसे अनिवार्य कर दिया गया है। 31 मार्च से तक आधार-पैन लिंक न होने पर जुर्माना लगेगा।
* 31 मार्च के बाद जुर्माने के साथ कर सकेंगे लिंक :
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है, लेकिन इसके बाद भी जुर्माना देकर आधार और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं।
*कितना लगेगा जुर्माना :
31 मार्च के बाद अगर आप 3 महीने के अंदर आधार और पैन कार्ड को लिंक करने पर 500 रुपए जुर्माना भरना होगा। जून तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो 1000 रुपये जुर्माने के तौर पर देने होंगे।
*ऑनलाइन आधार-पैन लिंक करने की प्रक्रिया :
1. पैन-आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
2. साइट पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा। यहां आपको ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
3. यहां पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है।
4. जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा। OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
*ब्रोकर्स के संगठन ने मांगी मोहलत :
ब्रोकर्स ने SEBI से कहा कि आधार में पैन को लिंक करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसके लिए 6 महीने की और मोहलत दी जानी चाहिए। ANMI ने कहा कि वे सभी अकाउंट जो 31 मार्च तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं करा पाते हैं, उनके अकाउंट को सस्पेंड न किया जाए।